राजस्थान की BJP सरकार ने 91 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की गई है।जिसमे नई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और फरवरी 2026 से देय होगी।
राजस्थान की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ा फैसला लिया है। इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सभी प्रकार की पेंशन योजना में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का सबसे अहम फैसला लिया है। जारी किये गए आदेश के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा और एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 से बढ़ाकर 1300 कर दी गई है। जो फरवरी से 2026 से आनी शुरू कर दी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। लेकिन राजस्थान की सरकार जनकल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए यह अहम निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम अंत्योदय की भावना को सशक्त करेगा। मंत्री गहलोत ने कहा कि बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी 2026 से देय होगी।तथा पिछली सरकार ने भी बताया था कि हर साल पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी ।
91 + लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ
इस फैसले से प्रदेश के लगभग 91-92 लाख पेंशन धारी लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के सम्मानजनक जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। जिसके तहत पेंशन राशि में यह बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी तथा लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। राजस्थान की सरकार के इस निर्णय का प्रदेशभर में स्वागत किया जा रहा है। और पेंशन धारियों में भी खुशी की लहर है।
पेंशन योजनाओं की पात्रता
1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- महिला पेंशन धारी की उम्र 55 साल या उससे अधिक होनी चाहिए
- पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 58 साल होनी चाहिए
- वार्षिक आय 48000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- तथा ये सारी जानकारी जन आधार में अपडेट होना जरूरी है अन्यथा आप पेंशन का आवेदन भी नही कर पाएंगे ।
2. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो
- वार्षिक आय भी 48000 से अधिक न हो
3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत हो कम से कम तथा किसी भी आयु के